उरई में दबंगों का तांडव: शताब्दी ट्रेवल्स के ऑफिस में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग, जीजा-साले को मरणासन्न कर भागे हमलावर

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उरई कोतवाली क्षेत्र में स्थित शताब्दी ट्रेवल्स का कार्यालय जहाँ दबंगों ने फायरिंग और मारपीट की

उरई (जालौन): जनपद मुख्यालय उरई में कानून-व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर दबंगों ने शुक्रवार की रात जमकर उत्पात मचाया। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंडियन पेट्रोल पंप के पास स्थित ‘शताब्दी ट्रेवल्स’ के कार्यालय में घुसकर हमलावरों ने न केवल गोलियां बरसाईं, बल्कि लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दुस्साहसिक वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

तीन बाइकों पर आए ‘मौत के सौदागर’

​जानकारी के अनुसार, ग्राम कुइया निवासी सशेन्द्र राजपूत इंडियन पेट्रोल पंप के पास अपना ट्रेवल्स ऑफिस संचालित करते हैं। शुक्रवार (16 जनवरी 2026) की रात करीब 8 बजे, जब सशेन्द्र अपने साले लवकुश के साथ कार्यालय में मौजूद थे, तभी तीन मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए हमलावरों ने दफ्तर को घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर आते ही गाली-गलौज करने लगे और देखते ही देखते दफ्तर को अखाड़ा बना दिया।

फायरिंग से दहला इलाका, सिर पर कुल्हाड़ी से वार

​पीड़ित सशेन्द्र राजपूत ने पुलिस को बताया कि हमलावरों में शामिल विशाल राजपूत और अमित राजपूत अवैध तमंचों से लैस थे। विशाल ने सशेन्द्र को निशाना बनाकर सीधा फायर झोंक दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। वहीं, अमित ने इलाके में खौफ पैदा करने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी।

​फायरिंग के बाद दबंगों ने शारीरिक हिंसा शुरू की। सशेन्द्र के सिर पर तमंचे की बट से प्रहार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। बीच-बचाव करने आए उनके साले लवकुश पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से सिर पर जोरदार वार किया गया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े।

पुलिस ने दर्ज किया संगीन धाराओं में मुकदमा

​शोर सुनकर जब आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके की ओर दौड़े, तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बाइकों से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।

​पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है:

  • धारा 109: हत्या का प्रयास
  • धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुँचाना
  • धारा 191(2) व 191(3): दंगा और घातक हथियारों का उपयोग
  • धारा 190 व 351(3): आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित धाराएं।

आरोपियों की तलाश में जुटी टीमें

​प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर बाबू ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें गठित कर दी गई हैं जो आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे।

दहशत में व्यापारी वर्ग

​सरेआम हुई इस फायरिंग और मारपीट की घटना ने शहर के व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। पेट्रोल पंप जैसे व्यस्त इलाके में इस तरह की वारदात होना पुलिस की गश्त और मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े कर रहा है।

रिपोर्ट: मुहम्मद साजिद, जालौन |UP SAMVAD
Source: Local Sources

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