कोंच: मायके आई महिला से पशुबाड़े में दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी प्रधान पुत्र को दबोचकर भेजा जेल

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उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा दुष्कर्म का आरोपी सौरभ पटेल और कोंच कोतवाली का मुख्य द्वार

रिपोर्ट : राहुल, जालौन।UP SAMVAD

कोंच (जालौन)। उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद अंतर्गत कोंच कोतवाली क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहाँ मायके आई एक विवाहिता के साथ गांव के ही दबंग प्रधान पुत्र ने दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

स्नान के दौरान आरोपी ने बनाया शिकार

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव में विवाहित महिला कुछ दिनों पूर्व अपने पति के साथ कोंच क्षेत्र स्थित अपने मायके आई हुई थी। बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे, जब महिला घर के सामने स्थित पशुबाड़े में स्नान करने गई थी, तभी घात लगाए बैठे सौरभ पटेल (पुत्र ग्राम प्रधान) ने उसे दबोच लिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही महिला ने स्नान के लिए कपड़े बदले, आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और वहां बने एक सुनसान कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

धमकी और मारपीट से सहमी पीड़िता

​वारदात के दौरान जब महिला ने अपनी अस्मत बचाने के लिए शोर मचाने का प्रयास किया, तो आरोपी सौरभ ने उसके साथ गाली-गलौज की और मारपीट कर उसे चुप करा दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को बेहद गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। उसने कहा कि यदि इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो वह उसके पति को आपत्तिजनक फोटो भेज देगा। इस धमकी से डरी-सहमी महिला और आरोपी वहां से फरार हो गया।

आत्मघाती कदम और पति की सूझबूझ

​लोक-लाज और आरोपी की धमकी से आहत होकर पीड़िता ने घर पहुंचकर कीटनाशक दवा पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि उसके पति ने उसे कीटनाशक पीते देख लिया और तत्काल उसे रोक लिया। जब पति ने इस आत्मघाती कदम का कारण पूछा, तब पीड़िता ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और नई धाराओं में केस दर्ज

​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोंच कोतवाली पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई। पुलिस ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी सौरभ पटेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं 64(1) (दुष्कर्म), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

​पुलिस प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए महिला का चिकित्सकीय परीक्षण (Medical Examination) कराया और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। शुक्रवार को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी सौरभ पटेल को गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

​इस घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण शांति है और ग्रामीण आरोपी के इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।

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